1 जनवरी  से बदलेंगे ATM, PF और बीमा के नियम, जानिए 11 बदलाव

0
154

नई दिल्ली। नए साल आने में चंद घंटों का समय शेष है। 1 जनवरी 2020 से आपकी जीवन से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हो रहा है। पीएफ, बीमा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बदलने वाले नियमों को।

1. नकदी के लिए लगेगा ओटीपी : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एटीएम से 10 हजार रुपए से नकदी निकालने के नियम में बदलाव किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी आवश्यक होगा।

2. मिली राहत : 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक था, लेकिन अब इसी समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब आप मार्च 2020 को पैन से आधार से लिंक करवा सकते हैं।

3. नहीं तो लगेगा दोगुना टोल : 15 जनवरी के बाद एनएच से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग आवश्यक होगा। 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल भरना होगा।

4. पीएफ में भी बदला नियम : कर्मचारी भविष्य‍ निधि (Employees Provident Fund) में नियम का बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। वे कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं। पेंशन फंड से एकमुश्त निकाला जा सकेगा।

5. बीमा में महंगाई के साथ राहत : आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। इससे प्रीमियम महंगा होगा। एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here