वादी धनश्याम निषाद पुत्र मनिराम निषाद निवासी ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारा-पीटा है। मार-पीट के दौरान मेरे भाई त्रिलोकीनाथ के सिर में गम्भीर चोटे आयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में 04 नामजद आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 19.10.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे लोक अभियोजक श्री अवनीश धर द्विवेदी, कोर्ट मोहर्रिर व थाना नवाबगंज के पैरोकार अरूण कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 14.10.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-04 महोदया नम्रता अग्रवाल द्वारा 04 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रुपया 12,000-12,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





