पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को कोर्ट ने फरार घोषित किया

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अवधनामा संवाददाता

कोर्ट ने एसपी को नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया

शाहजहांपुर। शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट चिमयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। आपको बता दे कि 2011 में चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पेश होने के लिए सम्मन भेजे थे। लेकिन लगातार कोर्ट में पेश ना होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। कोर्ट में पेश ना होने पर पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था लेकिन पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश नहीं करा पाई। कोर्ट ने एसपी को नोटिस चस्पा कराने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की गई है। वही चिन्मयानंद की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह वृद्ध एवं कमजोर ब्यक्ति है। इसलिए कोर्ट में पेश होने पर असमर्थ है वह जानबूझकर कोई गलती नही कर रहे है। कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें समय दिया जाए।

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