मारपीट, धमकी एवं धोखाधड़ी व षडयंत्र के मामला
बरेली। थाना कैंट क्षेत्र में धनराज इन्फ्राटेक प्रा०लि० के अधिकृत प्रतिनिधि शशांक शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा व प्रबन्धक राकेश शर्मा पुत्र प्यारे लाल निवासीगण मार्डन विलेज के विरूद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी एवं धोखाधड़ी व षडयंत्र रचकर अमानत में खयानत करने की रिपोर्ट दर्ज किये जाने के मामले में न्यायलय के आदेश पर थाना कैंट में एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन्स के रहने वाले सूर्य प्रकाश शर्मा पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा ने धनराज बिल्डर प्रा०लि० के एजेन्ट मोहित के माध्यम से लकी होम्स स्थित श्री कृष्णा सिटी फेस-द्वितीय, धोपा मन्दिर के पीछे एक आवासीय मकान 60 वर्ग का सौदा हुआ था।
बिल्डर के रजिस्टर्ड कार्यालय एकता नगर बरेली से 19 नवंबर 2015 को मकान बुक कराया था। बुक कराते समय बताया गया कि दो वर्ष के अन्दर ही आवासीय कालोनी में बिजली, पानी व सीवर आदि की समस्त सुविधाओं सहित एवं विकास प्राधिकरण से स्वीकृत दिया जायेगा। लेकिन बिल्डर द्वारा 4,79.020 रूपये में मकान बनाकर देने का करार किये जाने के बावजूद सूर्य प्रकाश शर्मा को मकान की जगह प्लाट का बैनामा करा दिया गया। तय शतों के अनुसार मकान की धनराशि धोखाधड़ी कर विकास प्राधिकरण द्वारा बगैर स्वीकृत अविकसित भूमि पर आवासीय प्लाट का रजिस्टर्ड बैनामा करा दिया।
प्रार्थी दिनांक एक अक्टूबर 2024 को धनराज इन्फ्राटैक प्रा०लि० के साइट स्थित उपरोक्त आफिस में मकान बनने के सम्बन्ध में बातचीत करने गया तो धनराज इन्फ्राटेक प्रा०लि० के शशांक शर्मा व उसके पिता ने वादी सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ अभद्रता की और गन्दी गन्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देकर धक्के मारकर आफिस से बेज्जत करके निकाल दिया। धनराज इन्फ्राटेक प्रा०लि० निदेशक राकेश शर्मा और उनके बेटे शशांक शर्मा द्वारा धनराशि मकान बनाने के नाम पर झूठा वायदा करके हड़प ली है और धोखाधड़ी व षडयंत्र रचकर प्लाट का बैनामा भी करा दिया जिससे प्रार्थी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। उक्त मामले में वादी सूर्य प्रकाश शर्मा ने न्यायालय के आदेश से अब एफआईआर दर्ज कराई है।