Sunday, August 10, 2025
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HomeMarqueeछुट्टा पशू पगड़े जाने पर 5 सौ से दो हजार तक जुर्माना

छुट्टा पशू पगड़े जाने पर 5 सौ से दो हजार तक जुर्माना

अवधनामा संवाददाता

रावटसगंज नगर पालिका प्रशासन ने जारी किया आदेश पत्र

पहली बार 5 सौ दूसरी बार 1 हजार तीसरी बार दो हजार लगेंगे

सोनभद्र/ब्यूरो। रावटसगंज नगर पालिका जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को पालतू पशु गाय गधा बेल बछड़ा बछिया भैंस बकरी सूअर आदि को नियंत्रण नहीं करते हुए सड़कों पर छोड़ा जाएगा और नगर पालिका प्रशासन द्वारा उसे पकड़ा गया तो 500 से 2000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार शुक्रवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में घूमने वाले छोटा पशुओं को लेकर जुर्माना की नियमावली के तहत पत्र जारी कर जानकारी दी गई वही श्री यादव ने बताया कि इसके अलावा जितने दिन तक उनके पशु नगर पालिका प्रशासन के नागरानी में रहेंगे उसका चार्ज वह नीलामी की जाएगी यानी बताया कि सार्वजनिक मार्ग रास्ता तालाब बीता सार्वजनिक स्थल गोवंश अन्य पशु बांधने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा ₹500 पर दिन के हिसाब से जिसको लेकर सूचित किया जा रहा है ना मानने पर अर्थ दंड आरोपित कर वसूल किया जाएगा।

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