उर्वरकों का अनावश्यक न करें भण्डारण
अलीगढ़।: जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र कुमार चौधरी ने कृषक भाईयों को जायद की प्रमुख फसल मक्का एवं बाजरा में अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मृदा एवं पर्यावरण की क्षति होती है साथ ही कृषि निवेशों से लागत में भी वृद्वि होती है जबकि उपज में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते है।
उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलो के लिए संस्तुत उर्वरक की मात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मक्का एवं बाजरा की फसल के लिए एक हैक्टेयर में एनपीके 12ः32ः16 एवं यूरिया के 03-03 एवं एमओपी का 01 पैकेट जबकि डीएपी 18ः46 उपयोग करने पर 02 पैकेट डीएपी, 03 पैकेट यूरिया एवं 01 पैकेट एमओपी का उपयोग करें।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में पी0एम0 प्रणाम योजना अन्तर्गत यूरिया एवं डी0ए0पी0 उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं उक्त उर्वरकों के पोषक तत्वों को अन्य उर्वरक के माध्यम से पूर्ति किया जाना है, जिससे कि मृदा एवं पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहें। कृषक भाई अपनी जोत बही के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें अनावश्यक भण्डारन न करें एवं फसलों में संस्तुत उर्वरकों का ही प्रयोग करें। किसान भाई उर्वरक खरीदने के लिए खतौनी एवं आधार कार्ड साथ ले जायें और विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जायद सीजन में कृषकों को फसलवार संस्तुत एन0पी0के0 तत्व की मात्रा को उर्वरकों के रूप में (बैग में) प्रति हेक्टेयर मात्रा उपरोक्तानुसार दिया जाये।
सभी उर्वरक विक्रेता कृषकों को उर्वरक उनकी कृषि, जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड व आधार पंजीकरण संख्या के आधार पर दें, उर्वरक बिक्री की कैश मेमो अनिवार्य रूप से दिया जाये एवं विक्रय प्रतिष्ठान पर स्टाक एवं रेट का अंकन प्रतिदिन करें। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक के स्टाक एवं रेट बोर्ड प्रतिदिन डिस्प्ले किया जायें। यदि कृषक के पास 01 हैक्टेयर से कम भूमि है तो उसी अनुपात मे कम उर्वरक बिक्री किया जायेगा। कृषकों को फसल सीजन में (01 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक) यूरिया प्रति हैक्टर भूमि पर 07 बैग व डी0ए0पी0 05 बैग ही अधिकतम उपलब्ध करायेंगे। कृषक के द्वारा उर्वरक के क्रय किये गये बैगो की मात्रा पुनः उर्वरक क्रय करते समय पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित होगी।
उन्होंने कृषक भाइयों एवं उर्वरक बिक्रेताओं से अपील की है कि संस्तुत मात्रा के अनुसार उर्वरकों का क्रय-विक्रय करें, जिससे फसल व मृदा पर रसायन के नकारात्मक प्रभाव न पडें। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय अथवा प्रचलित उत्पाद के साथ गैर प्रचलित उत्पाद टैग किये जाये तो उक्त दशा में संम्बन्धित की शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अलीगढ़ के नियंत्रण कक्ष मोबाइल नं0 8954918916 एवं 9504997660 पर संपर्क कर सकते है।





