लखनऊ: 21 अगस्त, 2020
जांच में पायी गई अनियमिताओं के क्रम 75 उचित दर विक्रेताओं से स्पष्टीकरण, 07 उचित दर विक्रेताओं का निलम्बन तथा 02 उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। इसके अतिरिक्त कुल रु0 25,000 शमन शुल्क तथा रु0 1,80,500 की प्रतिभूति राशि जब्त की गई।
यह जानकारी आयुक्त, खाद्य एवं रसद, श्री मनीष चैहान ने देते हुए बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में माह अगस्त, 2020 में दिनांक 05 से 14 अगस्त, 2020 के मध्य अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को नियमित खाद्यान्न का वितरण कराया गया। लाभार्थियों को पारदर्शितापूर्ण वितरण सुनिश्चित कराने तथा पूरी मात्रा में व निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण निर्वाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं लाभार्थियों को प्राप्त हो रहे खाद्यान्न के स्थलीय निरीक्षण के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों एवं मण्उल स्तर के संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) तथा जनपद स्तर के जिलापूर्ति अधिकारियों की तैनाती कर रैण्डम जांच कराई गई।
आयुक्त खाद्य रसद ने बताया कि 21 अगस्त, 2020 से माह अगस्त, 2020 के द्वितीय चक्र के खाद्यान्न का वितरण प्रारम्भ हुआ है, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट के अनुसार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
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