प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत सूचना का हवाला देकर नहीं दी सूचना

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अवधनामा संवाददाता हिफजुर्रहमान

जन सूचना का अधिकार अधिनियम का किया जा रहा उल्लंघन।

राठ-हमीरपुर: अधिकारियों की मनमानी आख्या ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कमजोर कर दिया है।भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सूचना या तो भ्रामक देते है या सूचना देंते ही नही।
क्षेत्र के ग्राम औडेरा निवासी रामसिंह राजपूत पुत्र बालेंद्र कुमार ने 27 जून 2023 को सूचना का अधिकार कानून के तहत सहायक जन सूचना अधिकारी सहायक अभियंता चतुर्थ खंड राठ से तीन बिंदुओं पर एक आवेदन जमा किया था। आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तक शाखा जलालपुर और शाखा मौदहा में नहरों की मरम्मत, साफ सफाई, पुल व पुलियों की मरम्मत आदि से संबंधित शासन द्वारा प्राप्त धन व खर्च का ब्यौरा से संबंधित जानकारी मांगी गई थी लेकिन निर्धारित समय 30 दिन बीत जाने के बाद भी जन सूचना अधिकारी सहायक अभियंता चतुर्थ खंड राठ द्वारा मांगी गई तीन बिंदुओं की सूचना न देकर जन सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। जिससे अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है जिस कारण सूचना का अधिकार कानून कमजोर होता जा रहा है और कार्रवाई न होने से अधिकारी मनमानी आख्या लगाकर आवेदक को भ्रमित करके जवाब दिया जाता है, ताकि भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। अपीलार्थी रामसिंह राजपूत ने बताया कि सूचना न मिलने पर 28 जुलाई 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियंता सपरार प्रखंड झांसी को प्रथम अपील इस आशा से की थी कि चाही गई तीन बिंदुओं की सूचना का जवाब मिलेगा। लेकिन 11 अगस्त 2023 को प्राप्त प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र में सुनवाई न करके या समाधान ना करके मांगी गई सूचना को विस्तृत सूचना का हवाला देकर इसके अंतर्गत सूचना का सृजन नहीं किया जा सकता साथ ही प्राप्त पत्र के अनुसार धारित सूचनाए ही उपलब्ध कराई जा सकती है। और चाही गई सूचना के बिंदु स्पष्ट नहीं है जो की अपीलार्थी को सूचना न देकर भ्रमित करने का पत्र जारी किया गया है। ताकि सूचना उपलब्ध न कराई जा सके। अपीलार्थी ने बताया कि चाही गई सूचना इतनी विस्तृत नहीं है जिससे कि आपकी दक्षता प्रभावित हो रही हो। इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना न देकर भ्रामक व विधि विरुद्ध पत्र जारी किया है ताकि भ्रष्टाचार का उजागर ना हो सके। जबकि मांगी गई सूचना के बिंदु भी स्पष्ट हैं और पुनः प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र के माध्यम से मांगी गई तीन बिंदुओं का भली प्रकार अवलोकन कर स्पष्ट चाही गई सूचना दिलाए जाने की मांग की थी लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा और जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि जमकर भ्रष्टाचार करके शासन द्वारा प्राप्त धन राशि का दुरूपयोग कर जमकर बंदरबांट किया गया है साथ ही मांगी गई सूचना का अब तक जबाव न देकर जन सूचना अधिकार कानून का भी उल्लंघन किया है। जिससे अपीलार्थी ने ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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