मुंबई में एक कुत्ते के मालिक को अदालत ने 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कुत्ते ने लिफ्ट में एक पड़ोसी को काट लिया था जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने कुत्ते के मालिक ऋषभ पटेल पर लापरवाही का आरोप लगाया और 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़ित ने कुत्ते के मालिक से रुकने का अनुरोध किया था।
देश में आए दिन कुत्ते के काटने के मामले सामने आते रहते हैं। कुत्ते कई बार इतने ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं कि अपने मालिक की जान ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है, जहां कोर्ट ने कुत्ते के मालिक को सजा दे दी है।
मुंबई के वर्ली के एक 40 साल के व्यक्ति को चार महीने के जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसके पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर अपने पड़ोसी को काट लिया था।
कोर्ट ने सुनाई सजा
ऋषभ पटेल नामक व्यक्ति को पशु के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी ठहराया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वह पटेल के साथ इस मामले में ‘नरमी’ नहीं बरतेंगे।
सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए जज ने कहा, जिसे तरह से आरोपी ने अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींचा, उससे पता चलता है कि वह अपने पालतू जानवर के प्रति सतर्क नहीं था। उसने पीड़ित की बात को गंभीरता से नहीं लिया देने और उसके बेटे की परवाह नहीं की। वहीं अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींच लिया।
बेटे के साथ नीचे जा रहा था पड़ोसी
पीड़ित वर्ली के अल्फा अपार्टमेंट में रहने वाले रामिक शाह, अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ चौथी मंजिल से नीचे जा रहे थे। जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी, तो ऋषभ पटेल अपने कुत्ते के साथ खड़ा था। रामिक शाह ने कहा कि उन्होंने ऋषभ पटेल से रुकने का अनुरोध किया, यह समझाते हुए कि उनका बेटा सिनोफोबिक (कुत्तों से डरता है) है। हालांकि, पटेल ने कथित तौर पर अनुरोध को नजर अंदाज कर दिया और उन्हें बाहर निकलने का भी टाइम नहीं दिया।
वहीं उन्होंने अपने कुत्ते को लिफ्ट में खींच लिया, इस वजह से कुत्ते ने रामिक शाह के बाएं भाग को काट लिया। घटना के बाद शाह उनका बेटा और सहायक लिफ्ट से बाहर निकल गए, लेकिन पटेल ने उनका पीछा किया और शाह को ‘जो करना है वह करने’ की चुनौती दी। बाद में उन्होंने मेडिकल इलाज की मांग की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इतने का लगा जुर्माना
इसके बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उसे जेल की सज़ा सुनाने के अलावा 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।