अवधनामा संवाददाता
बांदा। बुधवार को जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष बांदा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में प्राधिकरण के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक की गयी।
उपरोक्त बैठक में जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा सचिव बांदा विकास प्राधिकरण एवं प्राधिकरण स्टाफ को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राधिकरण के फर्नीचर, साज-सज्जा इत्यादि में अनावश्यक खर्च न किया जाए एवं किसी भी कार्य को कराने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करके ही कोई भी कार्य कराया जाये ।
इन्दिरा नगर आवासीय योजना के रिक्त/निरस्त भवनों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाये एवं डिफाल्टर्स आवंटियों को नोटिस निर्गत करें तथा प्राधिकरण में शुल्क जमा कराये अन्यथा की स्थिति में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। प्राधिकरण के लेखाकार को निर्देशित किया गया कि तुलसी नगर आवासीय योजना एवं दीन दयाल पुरम आवासीय योजना में जिन आवंटियों की सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है उन आवंटियों को बुलाकर उनकी रजिस्ट्री करायी जाना सुनिश्चित करें एवं डिफाल्टर्स आवंटियों को नोटिस निर्गत करें। दूरभाष एवं प्राधिकरण में शुल्क जमा कराये अन्यथा की स्थिति में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। जलापूर्ति सम्बन्धी कार्याे की निविदाओं को निरस्त कराये जाने के निर्देश दिये गये । जलापूर्ति सम्बन्धी कार्याे को जल निगम के माध्यम से कराये जाने हेतु परिचालन के माध्यम से मा० बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तदोपरान्त जलापूर्ति के समस्त कार्य जल निगम से कराये जाये। प्राधिकरण के नवीन कार्यालय भवन का विचलन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदया द्वारा शमन के मद में इस वित्तीय वर्ष में जमा करायी गयी धनराशि में असन्तोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि जोन वार अवर अभियन्ता की जिम्मेदारी फिक्स करते हुये लक्ष्य की पूर्ति शीघ्र प्राप्त की जाये एवं यह भी निर्देशित किया कि जोन वार अवर अभियन्ता अब तक जमा करायी गयी धनराशि से अवगत करायें। ऑनलाइन मानचित्र पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों का निस्तारण समय से किया जाये। कोई की मानचित्र अनावश्क निरस्त न किया जाये। मानचित्र का निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित आर्किटेक्ट को मानचित्र दिवस में कार्यालय बुलाकर उसका समाधान किया जाये। राइफल क्लब मैदान में 984 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि में कामर्शियल शाप्स बनाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। विगत 01 वर्ष में जो भी शमन मानचित्र स्वीकृत किये गये है उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं यह सुनिश्चित भी करें कि आवेदक द्वारा मानचित्र में दिखाये गये शमनित भाग को ध्वस्त कराया गया अथवा नहीं। बांदा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत शमन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदन द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार अशमनीय भाग को ध्वस्त किया गया है अथवा नहीं। बिना अशमनीय भाग ध्वस्त किये शमन मानचित्र स्वीकृत न किये जाए। विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु एक बैठक पृथक से हाइडिल के साथ आहुत की जाए।बैठक में बांदा विकास प्राधिकरण सचिव राजेश वर्मा सहित समस्त जे0ई0 एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।