डीएम ने की उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के क्रियान्वयन की वर्चुअल समीक्षा

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DM did a virtual review of the implementation of the UP Chief Minister's Child Service Scheme

अवधनामा संवाददाता 

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri)– डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के लिए भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के क्रियान्वयन पर वर्चुअल बैठक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इसमें सभी पात्र बालक- बालिकाओं को अनिवार्य रूप से लाभान्वित करवाया जाए। कोई भी पात्र इस योजना से वंचित न रहने पाए यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए। योजना में प्राप्त आवेदनों शहरी क्षेत्रों में सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाए।जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि 0  से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो कि उप्र के मूल निवासी हो। माता- पिता/माता या पिता/ वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण एक मार्च 2020 के बाद हो गई हो। वह इस योजना की पात्रता रखते हैं।उन्होंने योजना में देय लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल देखरेख संस्थाओं में आवास, शून्य से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु चार हजार प्रति माह, कस्तूरबा गांधी बालिका व अटल आवासी विद्यालयों में प्रवेश, बालिकाओं के विवाह हेतु एक लाख एक हजार की धनराशि, उच्चतर माध्यमिक व व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप व टेबलेट का वितरण सहित बच्चों की चल अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रुप से भरें एवं स्वयं सत्यापित ऑफलाइन आवेदन ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी या विकासखंड, लेखपाल या तहसील, जिला प्रोबेशन कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि पात्र बच्चों की जानकारी देने हेतु चाइल्ड लाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।बैठक में एडीएम अरुण कुमार सिंह, सभी एसडीएम तहसीलदार व बीडीओ वर्चुअल जुड़े।

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