अवधनामा संवाददाता
सभी थानाध्यक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का करें अनुपालन : जिलाधिकारी
ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों के साथ जनपद में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पर बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद 100 दिन के कार्यों की कार्य योजना निर्धारित की गई है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 100 दिन की कार्य योजना के तहत हमें खरा उतरना होगा। जनपद के पुलिस अधिकारी एवं थानाध्यक्ष जनपद के टॉप टेन अपराधियों, गैंगस्टर, भू माफियाओं, वन माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, पशु माफियाओं एवं अवैध शस्त्र धारियों के विरुद्ध 14 (1) के तहत ठोस कार्रवाई करें। इसके साथ ही महिला अपराध के मामलों में पास्को एक्ट में भी प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए जिन धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, यदि दोबारा वहां लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं तो उन धार्मिक स्थलों के मालिकों के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाए। सभी थानाध्यक्ष 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराएं। बैठक में जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित थानाध्यक्षों से थाने में आने वाले फरियादियों को न्याय दिलाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित बिंदुओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला फरियादियों की सुनवाई महिला पुलिस कर्मी की उपस्थिति में ही करें, साथ ही महिला फरियादियों के बयान महिला पुलिस अफसर ही दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसके अलावा माफियाओं के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए सभी थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से जीरो टोलरेंस पॉलिसी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थानाध्यक्ष तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, इसके साथ ही सभी थानाध्यक्ष जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद अवश्य करें। उन्होंने कहा कि थानों पर आने वाले पीड़ितों के साथ न्याय उचित व्यवहार करें, गैंगस्टर के मामलों में 14(1) के तहत कार्रवाई करें। साथ ही गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट में जनपद में अधिक से अधिक ठोस कार्रवाई करें। सभी थानाध्यक्ष सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे के बीच अपने अपने थानों में पहुंचकर सुनवाई करें, थानों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें, थानों के भवनों की रंगाई पुताई समय से कराएं। सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के थानाध्यक्षों की निगरानी करें और जो थाना प्रभारी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, जिससे ऐसे थाना प्रभारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके। इसके उपरांत बैठक में संयुक्त निदेशक न्याय विभाग ने अपने संबोधन में कहा कि महिला अपराध एवं बच्चों से संबंधित मामलों में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानों में महिला अपराध, पास्को एक्ट, 376, 294, 354, एबीसीडी मामलों की सूची पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दें। बैठक में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक, अपर जिलाधिकारी गुलशन कुमार, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी डी.एन.सिंह, संयुक्त निदेशक न्याय विभाग, अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मोहम्मद आवेश, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।