निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कमेटी गठित

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अवधनामा संवाददाता

 

अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय नितीश कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कमेटी गठित की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव, मुख्य कोषाधिकारी सदस्य है। उक्त समिति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बंध में कार्यवाहियां करायी जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न व्यय किया जायेगा उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग ऑफिसर के उपलब्ध कराया जायेगा और रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बंध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिये गये निर्देशों का उपरोक्तानुसार गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा अक्षरशः अनुपालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराएगें।

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