अवधनामा संवाददाता
ललितपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रोदय कुमार के निर्देशानुसार सचिव अक्षयदीप यादव के दिशा निर्देश में रविवार को कस्बा जाखलौन ललितपुर में ग्राहकों की जागरूकता व उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओ को जागरूक करने के उद्देश्य से बाजार में ग्राहकों को पैनल अधिवक्ता शेरसिंह यादव ने उपभोक्ताओं को ग्राहकों के अधिकारों के बारे में बताया कि उपभोक्ता कैसे अपने अधिकारों की जानकारी लेकर ठगो से बच सकते है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के शोषण को रोककर उनके हितों की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है जो ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पैनल अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह चौहान ने उपभोक्ताओं से कहा कि उपभोक्ताओं को मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने की जरूरत है,यद्यपि उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था का राजा कहा जाता है, फिर भी उसे बाजार में लगातार अवरुद्ध किया जाता है, किसी को ठगा जाता है और धोखा दिया जाता है। मुख्य अतिथि सिंह ने कहा कि बैंकिंग एवं आवास देने में होने वाली ठगी को उपभोक्ता स्थाई अदालत के दायरे में ला सकते हैं, ग्राहक जनपद न्यायालय स्थित एडीआर भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर कानूनी मदद ले सकते है। इस दौरान इस मौके पर लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, संतोष नामदेव, राजकुमार कुशवाहा, बल्ची प्रजापति, मनीष साहू, महेंद्र साहू, बाबू सिंह सिसोदिया, पंकज नामदेव, सुलेमान खान कल्लू आदि लोग मौजूद रहे।
जागो ग्राहक जागो पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान
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