अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ. अयोध्या के धन्नीपुर इलाके में बन रही मस्जिद के लिए दान करने वालों को अब इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 जी के तहत टैक्स में छूट मिलेगी. मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट ने इस सम्बन्ध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद केन्द्र सरकार और वित्त मंत्रालय से भी मदद माँगी थी. ट्रस्ट ने पिछले हफ्ते अयोध्या विकास प्राधिकरण में मस्जिद काम्प्लेक्स का नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सौंप दिया है. नक्शा पास कराने का शुल्क 89 हज़ार रुपये भी जमा कर दिए गए हैं.
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने बताया कि मस्जिद के लिए दान करने वालों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 जी के तहत टैक्स में छूट देने के लिए पहली सितम्बर 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आवेदन किया गया था. जिसे विभाग ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था लेकिन तीन फरवरी को दोबारा किये गए आवेदन को मंज़ूर कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद अब ट्रस्ट मस्जिद के लिए दान ले सकेगा. यह सर्टिफिकेट न मिल पाने की वजह से अब तक दान लेने का काम शुरू ही नहीं किया गया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी धारा के तहत राम मन्दिर निर्माण के लिए दान देने वालों को भी टैक्स में छूट दी है.
अयोध्या के धन्नीपुर में पांच एकड़ ज़मीन पर बनाई जा रही इस आलीशान मस्जिद के साथ ही 300 बेड का सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल अपर कम्युनिटी किचेन भी बनाया जा रहा है. इस कम्युनिटी किचेन में एक हज़ार लोगों के लिए रोजाना खाना बनाने का इंतजाम किया जाएगा. यह मस्जिद पारम्परिक मस्जिदों की तरह नहीं होगी लेकिन आधुनिक कला का यह ऐसा नमूना होगी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी. इस मस्जिद में एक साथ दो हज़ार लोग नमाज़ अदा कर सकेंगे.