ललितपुर। जिले में सीएनजी पम्प संचालित होने के बाबजूद भी परिवहन विभाग द्वारा तीन पहिया टैक्सी व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन व परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं। इस समस्या को लेकर जिला उद्योग व्यापार मण्डल ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया कि ललितपुर में 18 अक्टूबर 2024 को सीएनजी पम्प का संचालन सुचारू रूप से चालू हो गया है। ललितपुर में एआरटीओ ने सीएनजी तीन पहिया व्यवसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नही कर रहे है, जबकि चार पहिया प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से कर रहे है। एआरटीओ का कहना है कि झांसी आरटीओ की परमिशन एवं एआरटीओ की मीटिंग कमिश्नर की अध्यक्षता में नहीं होगी और अनुमति नही होगी तब तक हम उक्त तीन पहिया व्यवसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि झांसी में आरटीओ के द्वारा निरंतर तीन पहिया व्यवसायिक पंजीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन किये जा रहे है। जबकि ललितपुर के सम्बन्ध में अनुमति की बात की जा रही है, इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था समझ से परे है। बताया कि तीन पहिया वाहनों के डीलर बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों की बिक्री नहीं कर सकते है और बेचने पर चालान पेनाल्टी आदि का प्रावधान है जिसमें ललितपुर के अनेक टैक्सी चालकों के ऊपर पेनाल्टी की कार्यवाही हो चुकी है। व्यापारियों ने वाहनों के ऊपर 28 प्रतिशत जीएसटी एवं रोड टैक्स लेने की व्यवस्था है जिससे जनपद के राजस्व को क्षति हो रही है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से रजिस्ट्रेशन व परमिट की अनुमति दिलाये जाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग उठायी है। ज्ञापन देते समय प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर, पंकज बिरधा, अशोक अनौरा, महेश श्रीवास्तव भैया, मनीष चौधरी, नितिन जैन आदि मौजूद रहे।
सीएनजी पम्प होने के बावजूद एआरटीओ नहीं कर रहा टैक्सियों का व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन
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