- मण्डी समिति द्वारा खेत-खलिहान में अग्निकाण्ड से फसलो की क्षति पर दी जाती है राहत सहायता, इसके लिये मण्डी पोर्टल पर करना होगा आनलाईन आवेदन
- जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त ने राजस्व कर्मियों को इसके लिये किया प्रशिक्षित, दिये आवश्यक निर्देश
- आगजनी की घटनाओं में 48 घंटे के अन्दर अनिवार्य रुप से दी जाये अनुमन्य सहायता
अवधनामा संवाददाता
देवरिया। (Devariya) आगजनी की घटनाओ से खेत-खेलिहान में हो रहे फसलों के नुकसान हेतु मण्डी परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के तहत कृषकों को अनुमन्य, राहत एवं अहेतुक धनराशि तत्परता के साथ दिलाये जाने एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश कुमार मंगला द्वारा अपने कार्यकक्ष में कानूनगो, आपदा लिपिकों एवं कम्प्यूटर आपरेटर को प्रक्रियाओं की जानकारी से उन्हे प्रशिक्षित किया गया अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आगजनी की घटनायें बहुत ही संवेदनशील प्रकरण होता है, इसमें कृषकों के फसल आदि का काफी नुकसान होता है, इसलिए जुडे सभी राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्व के साथ ही नैतिक कर्तव्य के रुप में भी इसे लेते हुए कृषको को हुई क्षति की अनुमन्य सहायताओं को त्वरित रुप में पहुॅचायें जाने हेतु अपनी भागीदारी निभायें। उन्होने कहा कि मण्डी समिति द्वारा संचालित इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिये कृषकों को मण्डी पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिये उन्होने राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वे अपनी पहल कर कृषकों का आनलाइन आवेदन मण्डी परिषद के पोर्टल पर सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से तत्काल अपलोड करायेगें। मण्डी सचिव द्वारा उसे उप जिलाधिकारियों केे पोर्टल पर अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी शीघ्रता के साथ अपने पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर उसकी स्वीकृति/अस्वीकृति के साथ मण्डी परिषद के पोर्टल पर शीघ्रतापूर्वक भेजेगें, उसके अनुसार मण्डी परिषद द्वारा कृषक को हुई क्षति के अनुमन्य, अहेतुक व राहत सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जायेगा। उन्होने कहा कि आगजनी आदि की जो भी घटनाये हो रही है उसमें लेखपाल कानूगो पूरी तत्परता बरतें कृषक से तत्कालिक रुप में सम्पर्क कर उसका आवेदन सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन कराये, जिससे कि वे इसका फौरी-तौर पर लाभ उठा सके। उन्होने यह भी कहा कि अनुमन्य सहायता प्रत्येक दशा में 48 घंटे में कृषक को मिले यह सुनिश्चित करना होगा। किसी भी दशा मे इससे अधिक समय नही लगना चाहिये। उन्होने कृषको से भी अपेक्षा किया कि आगजनी आदि की घटनाओं से उन्हे क्षति पहुंचे तो वे मण्डी परिषद की संचालित योजनाओं के तहत अनुमन्य सहायता प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन लेखपाल व राजस्व कर्मी से तुरन्त मिलकर आनलाईन सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से करायें।
अपर जिलाधिकारी मंगला ने आगजनी की घटनाओ से फसल को होने वाले नुकसान आदि के संचालित योजनाओं के विवरण में बताया कि मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के तहत मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत खलिहान में एकत्रित फसल एवं खेत में खडी फसल में अग्नि दुर्घटना में हुई क्षति के लिये कृषकों को दिये जाने वाले आर्थिक सहायता के तहत एक हेक्टेयर की क्षतिग्रस्त फसल के लिये अधिकतम 30 हजार, एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर अधिकतम 40 हजार, 2 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम 50 हजार की अथवा वास्तविक आॅकलित क्षति जो भी कम हो, वह कृषकों को मण्डी समिति द्वारा इस योजना के तहत दी जाती है इसी तरह मण्डी परिषद के कृषक हित में अन्य संचालित योजनाओं के विवरण में बताया कि मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों, लाईसेन्सी व्यापारियों/आढ़तियों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के द्वारा कृषक, खेतिहर मजदूर एवं मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त पल्लेदारों, तौलक/मापक जो केवल कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य जुडे है, वे इस योजना से आच्छादित होगें। इसके अन्तर्गत दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रु0 03 लाख, दुर्घटना द्वारा दोनो पैर, दोनो हाथ या दोनो आँखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देय है। उसी तरह एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख के क्षति पर 40 हजार रुपये, दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ 04 अंगुली क्षति होने पर 30 हजार रुपये, दुर्घटना द्वारा तीन अंगुली की क्षति पर 25 हजार, अँगूठे की क्षति पर 20 हजार, दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो अँगुली क्षति पर 15 हजार रु0 तथा किसी एक अँगुली की क्षति पर 05 हजार रुपये की सहायता धनराशि इस योजना के तहत दी जाती है।मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढाये जाने के लिये नवीन मण्डी स्थलों में कृषि का विक्रय दशा में प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या 6 के आधार पर कृषको को 5 हजार मूल्य पर ईनामी कूपन निर्गत कर त्रैमासिक व छमाही ड्रा द्वारा उपहार दिये जाने की व्यवस्था है। त्रैमासिक ड्रा के तहत प्रथम उपहार के रुप में 8 हार्स पावर का किर्लोस्कर पम्पिगसेट प्रथम एवं तृतीय त्रैमास में दिये जायेगें, द्वितीय चतुर्थ त्रैमास में रोटावेटर, द्वितीय उपहार के रुप में हैप्पी सिडर, तृतीय उपहार के लिये पावर स्प्रेयर, चतुर्थ उपहार के लिये मिक्सर ग्राइण्डर इस योजना के तहत दी जायेगी। छमाही बम्पर ड्रा के तहत प्रथम उपहार के लिये 35 हार्सपावर ट्रैक्टर, द्वितीय उपहार के लिये पावर टिलर और राउन्ड स्ट्रावेलर, तृतीय एवं चतुर्थ उपहार के लिये भी प्राविधानित कृषि यंत्र दिये जायेगा।मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढती दुुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मूल्य समर्थन को प्रोत्साहित करने हेतु किसानो एवं व्यापारियों हेतु योजना संचालित मण्डी समिति द्वारा की गयी है। कृषक इन योजनाओं को जाने और उसका लाभ उठायें। उन्होने मण्डी समिति के अधिकारियो/कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि संचालित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें, उसका लाभ पात्रता अनुसार कृषकों को पुहॅचायें।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मण्डी निरीक्षक दिवाकर उपाध्याय सहित मण्डी के अन्य कर्मी गण आदि उपस्थित रहे।
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