अवधनामा संवाददाता
जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने आयुक्त झांसी को भेजा ज्ञापन
ललितपुर। नगर निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन ने चुनाव तक बनाई गई प्रशासनिक प्रबन्धित कमेटी को कोई नीतिगत निर्णय न लेने के विपरीत नगर पालिका ललितपुर द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हेतु टेन्डर न निकाले जाने एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय न लिए जाने एवं बिना जन सुनवाई एवं बिना जन आपत्ति लिए बिना लागू की जा रही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रक्रिया को रोके जाने को लेकर जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने एक ज्ञापन मण्डलायुक्त को भेजा है। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा 1 जून 2019 को गजट नोटिफिकेशन संख्या 231 (1) स्वा. वि./2019 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियामावली 2016 के प्रावधानों के तहत लागू की गया था और जन समस्या से सुझाव एवं आपत्ति दैनिक राष्ट्रीय सहारा कानपुर एवं लोक भारती समाचार पत्र के 23 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए थे किन्तु निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण उसी स्वरूप में लागू कर दिया गया। इस सम्बन्ध में निम्नांकित अनुरोध है। जिन दैनिक समाचार पत्रों के उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किया गया उन अखबारों का कोई सर्कुलेशन ललितपुर जनपद में नही है नियमत: आज सरकुलेशन वाले समाचार पत्रों आदि में उक्त अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया जिससे जन सामान्य की कोई आपत्ति समय पर पालिका को प्राप्त नही हुई। 2020 में इसकी जानकारी होने पर व्यापार मण्डल द्वारा इस पर घोर आपत्ति की गयी तथा इसे व्यापार बन्धु की अनेको बैठको में चर्चा की गयी तथा नगर पालिका को विचार करने के निर्देश दिये गए। निर्वतमान बोर्ड की बैठक 29 जून 2022 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 1463 एवं बोर्ड की सम्पन्न हुई अन्तिम बैठक में इस पर विचार किया गया और इसे अगली बोर्ड बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बताया कि उपरोक्त गजट में प्रत्येक आवासीय भवन पर रू0 40.00 प्रति माह प्रत्येक व्यवसायिक भवन, जलपान रेस्टोरेन्टरू0 250.00 प्रति माह व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स होटल 1000.00 रू0 प्रति माह व्यवसायिक भवन अर्ध सरकारी भवन संस्थान, 500.00 रू0 प्रतिमाह, व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट नर्सिंग होगे 500.00 प्रतिमाह, विवाह धर या समारोह पर 2000.00 रू0 प्रतिमाह समारोह लिए जाने का प्रावधान किया गया है जो कि ललितपुर के हिसाब से काफी ज्यादा है। अपशिष्ट के सम्बन्ध में सूखा एवं गीला दो प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओ से यूचर चार्ज वसूल किए जाने का प्रावधान है। जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का कोई वर्गीकरण पालिका द्वारा नही किया गया है जैसे नगर क्षेत्र में नाई, मोची, टेलर एवं 80 प्रतिशत प्रतिष्ठानों पर मात्र सूखा अपशिष्ट कचरे के रूप में प्राप्त होता है और ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर छोटे छोटे दुकानदारों से यूजर चार्ज 250.00रू0 प्रतिमाह लिया जाना संगत नही है तथा साथ ही छोटे-छोटे होटलो जहां पर अपनी आजीविका के लिए दस- बीस कमरे बनवाकर संचालित कर रहे होटल वालो से 1000.00 रू0 प्रतिमाह लिया जाना अधिक है तथा विवाह घर तथा प्रत्येक समारोह से 2000.00 रू0 प्रतिमाह समारोह लिया जाना कही से भी न्याय संगत नही है। नगर पालिका परिषद ललितपुर इस सम्बन्ध में इसे लागू करने के पूर्व जनआपत्तिया आमन्त्रित को उनका निराकरण करे और फिर सहमति के साथ इसे लागू करे तो यह न्याय संगत व्यवस्था होगी निवर्तमान बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रक्रिया को अगली बोर्ड बैठक के लिए स्थागित किया गया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए तथा बोर्ड के अभाव में जो प्रशासनिक कमेटी माननीय उच्चन्यायालय के निर्देश पर शासन द्वारा प्रबन्धन के लिए बनाई गयी है उसमें कोई भी नीतिगत निर्णय न लेने के निर्देश जारी किए गए है अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर द्वारा जो टेन्डर प्रक्रिया हेतु जो पत्रावली प्रबन्धन कमेटी को भेजी गयी है उस पर अबिलम्ब रोक लगायी जानी चाहिए तथा उपरोक्त प्रक्रियाकी कार्यवाही अगली बोर्ड की बैठक तक के लिए स्थगित की जानी चाहिए। इस अवसर पर महेन्द्र जैन मयूर प्रदेश चेयरमैन, प्रदीप त्रिपाठी जिलाध्यक्ष, सेवाराम चैधरी, महेश जैन मोनू नगर अध्यक्ष, अनिल बबडी महामंत्री, प्रीतम सराफ, अभय जैन एड. संयुक्त महामंत्री, नवीन सिंघई प्रदेश मंत्री, राजीव सुडेले युवा मंत्री, दीपक सोनी, मज्जू सोनी, उपेन्द्र जैन, पप्पन जैन, रिक्की जैन, महेन्द्र कुमार, रिंकू जैन, पुष्पेन्द्र जैन आदि उपस्थित रहे।