हाथ-पैर टूटे, झांसी मेडीकल कॉलेज रेफर, साथी भी घायल
पिता की तहरीर पर पुलिस ने सात नामजद व चार अज्ञात पर दर्ज की एफआईआर
ललितपुर। बीते रविवार को आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने पार्षद पर भारी हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में पार्षद के हाथ-पैर टूट गये थे तो वहीं उनका साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। प्रकरण में पार्षद के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने सात नामजद व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को रात करीब साढ़े आठ बजे वार्ड नं. 1 सिद्धंनपुरा के पार्षद 33 वर्षीय सोन सिंह मोहल्ले के 38 वर्षीय राजेश व 22 वर्षीय बृजेन्द्र के साथ बैठे हुये थे, तभी नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया था। घायल पार्षद को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अब पार्षद का उपचार बाहर के बड़े अस्पताल में चल रहा है।
इधर पार्षद के पिता त्रिभूवन सिंह पुत्र स्व.भगवान सिंह ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। त्रिभूवन सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र सोनसिंह, राजेश पुत्र धीरज सिंह, बृजेन्द्र टाल वाले सिद्धंन मंदिर के पास थे। आरोप लगाया कि इसी बीच मोटर साइकिलों से इन्द्रपाल उर्फ इन्दर, पुष्पेन्द्र, प्रभान पुत्रगण रतिभान यादव, नेहरू नगर निवासी चंचल अहिरवार, जुगपुरा निवासी चन्द्रपाल पुत्र हरीसिंह, दीपक पुत्र मुलायम सिंह, इन्द्रपाल का भांजा मोहित व उनके चार अज्ञात साथी लोहे की छड़ें व सरिया लेकर आये थे।
सभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुये थे और उसके पुत्र से 20 हजार रुपये की अवैध मांग की। रुपये देने से मना करने पर उक्त लोगों ने एकराय होकर उसके पुत्र पर लोहे के सरियों से मारपीट कर मरणासन्न स्थिति में कर दिया, जिससे पुत्र को सीधा हाथ में व वाया पैर में फ्रैक्चर हैं। बड़ा आरोप लगाया कि उक्त लोगों में से किसी ने ही कट्टा चलाया और जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल और भगदड़ होने पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर लोगों ने उनके पुत्र सोन सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया।
इतना ही नहीं तत्काल डायल 112 पर पुलिस को भी सूचना दी। हालत गंभीर होने पर सोन सिंह को उपचार के लिए झांसी मेडीकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। त्रिभूवन सिंह ने बताया कि इन्द्रपाल उर्फ इन्दर व उनके परिजन आपराधिक व्यक्ति हैं और इनका आतंक है, जिससे यहां के लोग भयभीत बने रहते हैं। यह भी आरोप है कि उक्त लोग गवाहों को धमकाते हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकद्दमें दर्ज हैं। पुलिस ने पीडि़त की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191 (2), 115 (2), 119 (1), 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।





