नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड ना जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चरखारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी जो कि कक्षा चार की छात्रा है। 26 नवम्बर 2020 की रात लगभग सात बजे अपनी सहेली के यहां दशहरा मिलने के लिए जा रही थी। उसकी सहेली के घर के सामने आरोपित हरदयाल अहिरवार ने बेटी के सीने को दबाते हुए छेड़खानी शुरू कर दी। किसी तरह से बेटी अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागी और घटना की जानकारी मां को दी। इसकी शिकायत थाने में की तो आरोपित के बेटे ने भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संदीप चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित हरदयाल पर दोषसिद्ध होने पर पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।