अवधनामा संवाददाता
प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जायगा-डीएम
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट,जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतगणना कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषदो, नगर पंचायतों के अध्यक्ष,सदस्य पदों की मतगणना 13 मई 2023 को प्रातः 08ः00 बजे मतगणना प्रारम्भ होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित मतगणना केन्द्र पर जितनी टेबुल लगाकर मतगणना करायी जानी है, उसकी संख्या तथा प्रत्येक टेबुल पर गणना किये जाने वाले वार्डों को अंकित करते हुए एक सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी जाय और उससे समस्त प्रत्याशियों को भी अवगत करा दिया जाय। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों ध् कर्मचारियों के वाहनों के पार्किंग की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायगी। इसी प्रकार प्रत्याशियों ,निर्वाचन अभिकर्ताओं ध् मतगणना एजेण्टों के वाहनों हेतु मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के दूर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायगी और पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस की व्यवस्था की जायगी जिससे आवागमन बाधित न हो। कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेण्ट मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, लैपटाप व टैबलेट आदि लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे।गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों ध् कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों , निर्वाचन अभिकर्ताओं ,गतगणना अभिकर्ताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध टैंकर को भराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सभी मतगणना केन्द्रों पर सुनिश्चित करायी जायगी। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा हेतु सभी मतगणना केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों की टीम पर्याप्त दवाओं के साथ उपलब्ध रहेगी। मतगणना केन्द्र पर एम्बुलेन्स की भी व्यवस्था की जायगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर आग से बचाव हेतु अग्निशमन यन्त्र की भी व्यवस्था की जायगी। मतगणना परिसर में केन्द्रीयकृत एक ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) इस प्रकार लगाया जाय कि वहाँ से मतगणना व्यवस्था सम्बन्धी सूचनाओं को उद्घोषित करने पर पूरे मतगणना परिसर एवं मतगणना कक्षों में आवाज स्पष्ट रूप से सुनायी पड़े। इस कार्य हेतु एक भिज्ञ अधिकारी की डयूटी लगायी जाय, जिसके द्वारा मतगणना केन्द्र पर सभी नगरीय निकायों एवं वार्डो को मतगणना हेतु निर्धारित भवनों ध् कक्षों की जानकारी बीच-बीच में दी जायगी।
इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतगणना के फलस्वरूप निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरान्त किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जायगा। इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबन्धित किया जाय। मतगणना सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं एवं शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी दिये जाने हेतु सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की एक बैठक करके उन्हें आयोग के निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाय, जिससे मतगणना कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।