पी एम श्री विधालय इटाला माफी एवं कस्तूरबा स्कूल मनौटा मे बच्चों को गुड टच का दिया गया प्रशिक्षण

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सम्भल: अवधनामा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर शनिवार को पीएमश्री स्कूल इटाला माफी एवं कस्तूरबा स्कूल मनोटा असमोली में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। जिसमें आई सी कमेटी (आंतरिक शिकायत समिति) बनाना जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार हर कार्यस्थल पर अनिवार्य है के विषय में जानकारी देते हुए सदस्यों को शिकायतों के निष्पक्ष, और कार्यस्थल पर हल करने के तरीके के बारे में बताया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में संवेदनशील बनाना, बाल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें दुर्व्यवहार की घटनाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने की जानकारी देना था प्रशिक्षण गौरीशंकर चौधरी द्वारा दिया गया जो बच्चों एव महिलाओं की सुरक्षा पर अपने एनजीओ जस्ट राइट्स के माध्यम से जनपद में लगातार काम कर रहे हैं चौधरी ने POCSO अधिनियम 2012 के विषय में बताया जिसमें बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले विशिष्ट प्रावधानों एवं दुर्व्यवहार के संकेतों और लक्षणों की पहचान कैसे करें। स्टाफ़ के सदस्यों को शारीरिक, भावनात्मक, यौन और उपेक्षा सहित विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस अबसर पर स्कूल के प्रिंसिपल कपिल मलिक,एव कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन सुनीता सैनी एवं सिराज अहमद ओर समस्त स्कूल स्टॉफ उपस्थित रहा।l.

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