अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी(Barabanki)। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता व संरक्षकों को खोने वाले बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत जनपद में 64 बच्चों को स्वीकृति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी डाॅ. आदर्श सिंह द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत सरकार पूरे प्रदेश में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी एकत्रित करा रही है। इस योजनान्तर्गत शून्य से 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, या जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 से पूर्व हो गई थी तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना काल में हुई हो, या जिनके माता-पिता की मृत्यु पूर्व में हो गई हो तथा उसके वैध संरक्षक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। परिवार की आय 3 लाख वार्षिक से अधिक न हो। इस योजना के अन्तर्गत देय लाभ की श्रेणियों के 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में चार हजार प्रतिमाह की धनराशि देय होगी।
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