अवधनामा संवाददाता
में चिकित्सीय परीक्षण हेतु संशोधित आदेश
सोनभद्र जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि भूमि व अन्य विवादित प्रकरणों में पक्षों के मध्य हुए मारपीट के मामले में जिलाधिकारी अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र के आदेश के बिना पक्षों का चिकित्सीय परीक्षण न किया जाये, के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/चिट्ठी मजरूबी पर चिकित्सीय परीक्षण सुनिश्चित किया जाये। यदि कोई जनता का व्यक्ति सीधे (सेल्फ) चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहता है, तो उन प्रकरणों में जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र के आदेश के बिना पक्षों के चिकित्सीय परीक्षण कदापि ही न किया जाये। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित चिकित्सक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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