आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में करें प्रत्याशी

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अवधनामा संवाददाता

निकाय चुनाव के मद्देनजर एडीएम न्यायिक ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक

कुशीनगर। अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पांडेय की अध्यक्षता में बुधवार को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के संदर्भ में अध्यक्ष पद प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने समस्त उपस्थित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के समस्त अध्यक्ष पद प्रत्याशी व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्वाचन दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी को निर्वाचन दौरान सामान्य आचार संहिता के पालन हेतु कहा। उन्होंने कहा की ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो। सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत अपराध माने गए हैं। चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगें। इस क्रम में वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की सीमा के बारे में बताया। आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सभी उपस्थित प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग, रैली, जुलूस इत्यादि हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सभी चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा की गई।

अध्यक्ष एव सभासद सदस्यों हेतु अलग अलग निर्धारित किया गया व्यय सीमा

कुशीनगर। अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पाण्डेय व नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र/वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में एक आवश्यक बैठक सम्पन्न की गयी। बैठक में प्रत्याशियों/अधिकृत एजेन्टों के साथ व्यय सम्बन्धी बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में निम्न तथ्यों को अनुस्मारित कराया गया। उम्मीदवारों द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा के अंतर्गत व्यय किये जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू0 9 लाख, सदस्य नगरपालिका परिषद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू0- 2 लाख, अध्यक्ष नगरपंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा 2 लाख 50 हजार, तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सिमा रू0 50 हजार निर्धारित की गयी है। बैठक दौरान चर्चा करते हुए बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा नांमाकन की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा।

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