अवधनामा संवाददाता
अनिवार्य एगमार्का, खुले तेलों की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध
आजमगढ़। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद में खाद्य तेल में मिलावट की रोकथाम, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने। लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल आयल के लिए अनिवार्य एगमार्क लाइसेंस और जनपद में खुले तेलों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आजमगढ़ एक से 14 अगस्त 2022 तक सर्विलांस अभियान चला रहा है।
जिसके तहत सभी संग्रहित नमूनों (उत्पादित व पैक्ड मल्टी सोर्स एडिबिल आयल,स्थानीय ब्राण्ड और वेजिटेबिल आयल, स्थानीय ब्राण्ड एवं ब्राण्डेड मल्टी सोर्स एडिबिल आयल व वेजिटेबिल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा की जांच की जायेगी। बुधवार को बेलइसा से रिफाइण्ड सोयाबीन आयल,फरिहा से मल्टीसोर्स एडिबल वेजीटेबल आयल एवं आरटीओ आफिस के पास से रिफाइण्ड मस्टर्ड आयल का नमूना संग्रहित किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, अंकित कुमार सिंह, अमरनाथ एवं खाद्य सहायक अनिल कुमार शामिल रहें।