राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाइव अपडेट

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मस्जिद के लिए अलग जगह और विवादित जगह हिन्दुओ को दी जाये।

आस्था और विश्वास पर मालिकाना हक़ नहीं बनता। मुसलमानो को दूसरी जगह ज़मीन मिलेगी। केंद्रे तीन महीने में योजना तैयार करे। विवाद ढांचे की ज़मीन हिन्दू को दी जाये। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए सरकार।

सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने फैसले से संतुष्ट न होने की बत कही है ,उसने कहा कि पूरा फैसला पढ़ने के।
आगे की रणनीति बनाएंगे
मौलाना कल्बे जवाद ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
शहर क़ाज़ी अबुल  इरफ़ान ने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान रबीउल अव्वल का महीना है रसूल की शिक्षाओं को आम करने की ज़रूरत है उन्होने कहा कि शांति , तरक़्क़ी इस्लाम का पैगाम है ,
मौलाना सैफ अब्बास ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कीं अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए देने का आदेश देकर सभी धर्मो का सम्मान किया है।

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