दहेज प्रतिषेध दिवस के उपलक्ष्य में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

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अमेठी। वन स्टाप सेंटर में मंगलवार को जनप्रतिनिधि के रूप में महिला मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष आशा बाजपेयी की उपस्थिति में दहेज प्रतिषेध दिवस मनाया गया। जिला अध्यक्ष आशा बाजपेई द्वारा नवजात बच्चियों के माता को वन स्टाप सेंटर में बुलाकर बेबी किट एवं सम्मान पत्र देकर शुभकामनाएं दी। केंद्र प्रशासक गायत्री देवी द्वारा महिलाओं को बताया गया कि दहेज एक सामाजिक हिंसा है कोई संपत्ति मूलवान वस्तु या प्रतिभूति जो विवाह में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाए या देने का वादा किया जाए दहेज कहलाता है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से नगद गहने कपड़े आदि मांगना मूल्यवान वस्तुएं जैसे टीवी फ्रिज स्कूटर मोटरसाइकिल कार संपत्ति प्लाट मकान आदि की मांग करना दहेज कहलाता है। दहेज विवाह से पूर्व दौरान या कई साल बाद तक भी दिया जाता है। दहेज लेना या देना या दहेज के लिए उकसाना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है जिसके लिए 5 साल तक की कैद अथवा ₹15000 या दहेज की रकम जो भी अधिक हो जुर्माने का प्रावधान है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दहेज की मांग पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा तथा ₹10000 जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त शिकायत कौन कब और कहां कर सकता है यह भी बताया गया दहेज की मांग से पीड़ित महिला स्वयं उसके माता-पिता या अन्य कोई रिश्तेदार या कोई स्वयं से भी वन स्टाप सेंटर में आकर शिकायत कर सकती है या 181 महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर शिकायत कर सकते है साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और समस्त हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में वन स्टाप सेंटर से केन्द्र प्रबंधक गायत्री देवी किरन सिंह काउन्सलर मान्यता यादव केस वर्कर पूजा देवी केस वर्कर चाइल्ड लाइन से बेबी सिंह केस वर्कर आदि उपस्थित रहे।

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