हमीरपुर, 02 मई 2025: जनपद हमीरपुर को अपराध मुक्त और भयमुक्त बनाने की दिशा में जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 08 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है, और आम जनता में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है।जिलाबदर किए गए व्यक्तियों में अनिल सिंह (रूरीपारा, ललपुरा), इमरान खान उर्फ इबरान (छिबौली, जरिया), आशिक (गढ़ी, सुमेरपुर), अनूप उर्फ अनोखे (बेतवाघाट, हमीरपुर), गंगू उर्फ राजाबाबू (बड़ागॉव, हमीरपुर), सत्येंद्र उर्फ प्रजापत (अतरौली, जरिया), पवन खटिक (सदर कैथा, राठ), और मूलचंद्र (कुपरा, जलालपुर) शामिल हैं।जिला मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि ये लोग अगले 6 माह तक हमीरपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
उन्हें अपने नए निवास का पता जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और स्थानीय थाने को देना होगा। साथ ही, वे हथियार रखने से भी प्रतिबंधित हैं। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये की दो प्रतिभूतियों और व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा।जिलाधिकारी ने पाया कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक और उनकी ख्याति समुदाय के लिए खतरनाक है। इस कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों को अनुपालन के लिए भेज दी गई है।इस कदम से न केवल अपराधियों पर नकेल कसी गई है, बल्कि जनपद में शांति और सुरक्षा का माहौल भी सुदृढ़ हुआ है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की है और इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।