माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 06 जनवरी 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए दावा एवं आपत्तियाँ 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी।
निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 06 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नोटिस निर्गमन, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची के स्वास्थ्य मापदण्डों की जाँच उपरांत 03 मार्च 2026 तक अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जबकि 06 मार्च 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 तथा प्रविष्टि में त्रुटि सुधार, पता परिवर्तन अथवा डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए फॉर्म-8 दिनांक 06 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित बीएलओ के पास जमा किए जा सकते हैं।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वे सभी नागरिक मतदाता बनने के पात्र होंगे, जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा उक्त तिथि को पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों से भी फॉर्म-6 प्राप्त कर नियमानुसार उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अपने तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएँ और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।





