इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में चल रही हड़ताल

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Allahabad High Court Bar Association goes on strike in protest against Education Services Tribunal

प्रयागराज। (Prayagraj) इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में 23 फरवरी से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिये विरोध जारी रखने का फैसला लिया है। शुक्रवार (Friday) 12 मार्च से हाई कोर्ट (High Court ) में न्यायिक कार्य पुनः बहाल होगा। अमरेन्द्र नाथ सिंह (Amarendra Nath Singh ) की अध्यक्षता में हुई बार एसोसिएशन की आम सभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया। सभा का संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र (Prabhashankar Mishra ) ने किया। हड़ताल स्थगित रखने का प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखा।

यह भी तय किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह (GK Singh ) की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी लखनऊ (Lucknow ) खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका पर बार एसोसिएशन पक्षकार बनकर विरोध करेगी। साथ ही प्रधानपीठ प्रयागराज में विचाराधीन याचिका पर बार एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा व्यापार संगठन के साथ बैठकर प्रदेश बंद की योजना तैयार करेगी, जिसमें समय लगेगा।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह (Amarendra Nath Singh ) ने कहा कि जब हम न्यायिक प्रक्रिया का तहत विरोध करने जा रहे हैं तो हड़ताल जारी रखने का औचित्य नहीं है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार (Tuesday¬) नौ मार्च को प्रयागराज बंद सफल रहने पर व्यापार संगठनों सहित अन्य सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेगी।

एसोसिएशन का मानना है कि अभी तक गठित अधिकरणों ने वादकारियों को केवल उलझाए रखा है। जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था वह पूरा करने में विफल रहे हैं। इसीलिए शिक्षक संघ भी शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध कर रहे हैं। उन्हें हाई कोर्ट से बेहतर व सुलभ न्याय मिल रहा है। एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को शिक्षा अधिकरण वापस लेकर जनता को त्वरित न्याय देने में अदालतों का सहयोग करना चाहिए।

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