उरई (जालौन)।जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि समस्त पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है। कीटनाशक व्यापार करने हेतु अपने प्रतिष्ठान पर आप द्वारा जिस कंपनी अथवा थोक विक्रेता से कृषि रक्षा रसायन क्रय किया जाता है तो उससे संबंधित कंपनी अथवा थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं अपने पास सुरक्षित रखें ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। समस्त कीटनाशक विक्रेता केवल उन्हीं कीटनाशक रसायनों की खरीद अथवा बिक्री करेंगे जिनका प्राधिकार पत्र (पी०सी०) उनके कीटनाशी लाइसेंस पर अंकित है।
साथ ही समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय करते समय बिल केस मेमो कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया जाए एवं ग्रो सेफ फूड अभियान के अंतर्गत संबंधित पोस्टर फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें। कृषि रक्षा रसायन के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय ना किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा विक्रय रजिस्टर एवं केस मेमो पूर्ण कर प्रतिष्ठान पर रखना अनिवार्य है तथा प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री पूर्णत वर्जित है। यदि कोई भी विक्रेता का प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री करता पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।