ललितपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर के निर्देशानुसार एडीजे/सचिव यशवन्त कुमार सरोज ने ग्राम पनारी स्थित मिसनरीस ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा आश्रम में विजिट करते हुये मदर टेरेसा आश्रम का निरीक्षण किया। आश्रम में कुल 50 मानसिक महिलायें है जिनकी देख-रेख उक्त आश्रम द्वारा की जाती है। एडीजे/सचिव द्वारा आश्रम में उपस्थित इंचार्ज कीर्ति चन्द्रा को अवगत कराया गया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है और उनकी देखभाल के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियम विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनके लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करता है। यह कानून उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और अधिकारों की शुरुआत करता है तथा यह भी अवगत कराया कि लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय के अन्तर्गत जनपद में कमेटी का गठन हुआ है जो ऐेसे मानसिक लोगों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगें। इंचार्ज ने अवगत कराया गया कि कुछ मानसिक महिलाओं को व्हील चेयर, वॉकर, कान में सुनने की मशीन तथा मानसिक महिलायें जो बीमार है उनके लिये बेहतर उपचार में कठिनाईयां उत्पन्न होती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में सीएमओ को पत्राचार कर स्पेशल डाक्टर की टीम हेतु भेजा जाय तथा दिव्यांगजन अधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया कि मदर टेरेसा से सामंजस्य स्थापित कर व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विजिट के दौरान आश्रम स्टाफ के अलावा न्यायालय से रोहित राठौर, पंकज, गनर जागेश्वर उपस्थित रहे।
एडीजे/सचिव ने मदर टेरेसा आश्रम का किया औचक निरीक्षण देखी व्यवस्थाएं, दीं अधिनियमों की जानकारियां
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