विजय जुलूस निकालते हुए पाए जाने पर होगी कार्रवाई- एएसपी

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Action will be taken if Vijay is found taking out the procession - ASP

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। (Sidhdharthnagar) माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजई प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त बातें अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने रविवार को मतगणना स्थलों के निरीक्षण के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की शाम से लेकर मंगलवार की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू भी लागू है l जनपद सिद्धार्थनगर में धारा 144 भी लागू है। अतः जन सामान्य से अनुरोध है कि मतगणना केंद्रों पर केवल प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता ही जाएं इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्रों पर इकट्ठा ना हो। चुनाव परिणाम के पश्चात किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालते हुए पाए जाने पर आईपीसी की महामारी अधिनियम व धारा 144 के उल्लंघन की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे विजई प्रत्याशी जो जुलूस निकालेंगे वह विजय होने के बाद भी कष्ट में पड़ जाएंगे। अतः सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का विजय जुलूस ना निकाले व जन सामान्य से अनुरोध है कि इस प्रकार के किसी भी जुलूस का हिस्सा न बने l
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