अवधनामा संवाददाता
अतरौलिया ,आजमगढ़। वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष बिना किसी को बताये घर से कहीं चली गयी थी। वादिनी व घर वालों द्वारा खोजबीन के पश्चात पता न चलने पर वादिनी के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/23 धारा 363 प्च्ब् बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। विवेचना हेतु उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव को प्राप्त हुआ। बाद बरामदगी पीड़िता/अपहृता ने बयान किया कि घर वालों से नाराज होकर बस पकड़ कर मऊ चली गयी थी और वह अपने चचेरे भाई के पास कलकत्ता जाना चाहती थी। ट्रेन पकड़ने के लिये मऊ रेलवे स्टेशन गयी जहाँ एक आटो चालक मिला और आर्केस्टा में काम दिलाने की बात किया और पीड़िता को ले जाकर भीटी, मऊ में अभियुक्ता राजकुमारी मौर्य के पास छोड़ दिया। जहाँ पर वह महिला पीड़िता व अपहृता के साथ पैसे लेकर अनैतिक व्यापार करवाती थी। बाद गिरफ्तारी अभियुक्ता व बरामदगी और बयान पीड़िता/अपहृता के मुकदमा उपरोक्त में धारा 363/366।/372 प्च्ब् व 5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अपराध का होना पाया व अभियुक्तगण 1. राज कुमारी मौर्य पत्नी अनिल मौर्य पुत्री स्व0 छेदी मौर्य निवासी दशई पोखरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व 2. बृजेश (आटो चालक) निवासी भीटी मऊ का नाम प्रकाश में आया।
आज उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमे की एक महिला अपने साथ लेकर आजमगढ़ बस स्टेशन पर किसी का इन्तजार कर रही है, इस सूचना पर उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराही कर्मचारीगण के बस स्टेशन महिला के पास पहुंचे कि वह महिला लड़की को छोड़कर भागना चाही कि मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी महिला से नाम पता पूछा गया तो महिला ने अपना नाम राजकुमारी मौर्या पत्नी अनिल मौर्या निवासी दसही पोखरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ बताया व लड़की मुकदमा उपरोक्त की अपह्ता है। अतः अपह्ता को महिला आरक्षी दीपिका तिवारी की सुपुर्द किया गया स हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार मा0 न्यायालय व जेल भेजा जा रहा है।