घर-घर बीएलओ जाकर लिंक कराएगी आधार

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अवधनामा संवाददाता

 

नाम बढ़ाने के लिए फार्म-06,स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8

 

आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार को शिब्ली पीजी कालेज़ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से आधार लिंक करने के लिए सात, 21 अगस्त एवं चार सितम्बर 2022 को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचक नामाविलयों में पंजीकृत सभी मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रित किया जाना है। उन्होने कहा कि आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है। आधार नम्बर एकत्रित करने के लिए बीएलओ एक अगस्त से घर-घर जाकर आयोग द्वारा नियत प्रारूप-6ख पर आधार नंबर अंकित कर मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। मतदाताओं के आधार नंबर संकलन का कार्य एक अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जायेगा। उन्होने बताया कि ऑनलाइन फार्म-6ख भरने के लिए ईआरओ नेट, गरुणा ऐप, एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। मतदाता को अपना आधार नंबर उक्त ऐप के माध्यम से फार्म-6बी ऑनलाइन भरने के लिए दो प्रकार की सुविधाएं दी गयी है। स्वप्रमाणन के साथ मतदात आनलाइन फार्म-6बी भर सकता है और यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है तो मतदाता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6 बी ऑनलाइन जमा कर सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आधार नंबर प्रस्तुत न करने के कारण किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित नहीं किया जायेगा। उन्होने निर्देश दिया कि बीएलओ द्वारा संकलित किये गये आधार नम्बर को किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित फार्म-6 पर निर्वाचक नामावली में नाम बढ़ाने के लिए फार्म-6 में आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के किसी प्रविष्टि में संशोधन, फोटो अपडेट कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर स्थान परिवर्तन अथवा विधान सभा क्षेत्र के बाहर स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8 का उपयोग किया जायेगा। उन्होने कहा कि आधार नम्बर संकलित किये जाने के लिए फार्म-6ख का उपयोग किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित कराने के लिए एक जनवरी से एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर को अर्हता तिथियां निर्धारित की गयी हैं।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र, उपजिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजन चौधरी, तहसीलदार सदर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री उमा शंकर त्रिपाठी, प्राचार्य शिब्ली नेशनल पीजी कालेज सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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