डब्ल्यूएफआई चुनावों को लेकर आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस वी भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और अन्य को नोटिस जारी किया है।
आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के वकील ने पीठ को बताया कि एक तीसरा पक्ष रविवार को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और मामले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के चुनाव में देरी हो रही है। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को तय की थी अगली तारीख
बता दें कि उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जुलाई तय की थी। डब्ल्यूएफआई के चुनाव 11 जुलाई को होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मांगने वाली असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चुनाव पर रोक लगा दी थी।
राज्य संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को इसकी कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की आखिरी तारीख 25 जून को चुनाव पर रोक लगा दी थी।