सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन की शपथ पर रोक लगाई

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11 जुलाई तक नहीं होगी, दिल्ली सरकार ने नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (डीईआरसी) के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार का शपथ ग्रहण एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली सरकार ने उमेश कुमार की डीईआरसी चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति को चैलेंज किया था। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी। तब तक शपथ ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।
एलजी ने केजरीवाल को लिखा था खत, कहा- वीडियो कॉन्फ्रेंस से शपथ कराएं
एलजी वीके सक्सेना ने शपथ ग्रहण के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, मंगलवार 10 बजे तक डीईआरसी चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। जस्टिस उमेश शपथ के लिए केवल सुबह 10 बजे तक ही उपलब्ध हैं।
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ग्रहण कराएं या फिर अरविंद केजरीवाल या उनका कोई मंत्री ये औपचारिकताएं पूरी करे। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी को ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा जा सकता है।
21 जून को जस्टिस उमेश ने संभाला पद, 6 जुलाई को होनी थी शपथ
रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को 21 जून को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। सोमवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन आतिशी अचानक बीमार पड़ गईं। इसके बाद शपथ ग्रहण 6 जुलाई तक टाल दिया गया था।
कौन हैं उमेश कुमार
उमेश कुमार इलाहबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। उन्होंने साल 1980 में लॉ ग्रेजुएट किया। 1985 में वह पीसीएस (जे) में नियुक्त हुए। साल 2001 में उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुए। साल 2014 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।
इसके बाद उन्होंने 22 नवंबर, 2018 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही उन्होंने 20 नवंबर, 2020 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

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