अवधनामा संवाददाता
अयोध्या । जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को 08 अगस्त 2023 तक प्रभावी करने हेतु आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों कार्यक्रमों के साथ ही इदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम आदि विभिन्न त्यौहारों जन्मदिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी शैक्षणिक परीक्षायें आदि तथा जनपद अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी व संचारी रोगों आदि के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में लोक, शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः मैं नितीश कुमार जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक शांति कानून व्यवस्था जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 08 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे।