अवधनामा संवाददाता
लखीमपुर खीरी। राज्य निर्वाचन आयोग उप्र लखनऊ की जारी अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय)/डीएम महेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद की सभी नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया।डीएम ने निर्देश दिए कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए पदाभिहीत किए गए समस्त नगरीय निकायों के निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना 11 अप्रैल को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/ डीईओ (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेगें।उन्होंने बताया कि डिप्टी डीईओ (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा पदाभिहीत किए गए सभी नगरीय निकायों के आरओ तथा एआरओ उपर्युक्त कार्यक्रम का अपने से संबंधित जिला तथा नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार कराएंगे तथा उसकी प्रतिया सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे उक्त सामान्य निर्वाचन उप्र नगर पालिका परिषद (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने बताया कि देशभर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/ राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबन्धात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पांच सूत्रीय रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा, यानी टेस्ट- ट्रैक- ट्रीट- टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी / प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जाएगा।