गैंगस्टर अभियुक्त के 52 लाख का मकान कुर्क कर प्रशासन ने जड़ा ताला,कराई मुनादी

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अवधनामा संवाददाता

नायब मजिस्ट्रेट अनूप श्रीवास्तव की मौजूदगी में रूदौली कोतवाल ने किया कुर्की

रुदौली-अयोध्या। नायब तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव व मवई थाना की पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक शातिर गोवधिक के वेशकीमती मकान (40×60)तीन कमरे व एक बरामदा को कुर्क किया है।पुलिस व राजस्व प्रशासन द्वारा मकान सील कर संपत्ति कब्जे में ले ली गई है।कुर्क हुई संपत्ति की कीमत 52 लाख रुपये आंकी गई है।पुलिस ने गांव में ढ़ोल ताशे के साथ मुनादी भी कराई।प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया।कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
मवई थाना क्षेत्र के धनौली गांव निवासी शातिर गोवधिक अपराधी साबिर अली पुत्र फकीरे खाँ के विरुद्ध कुर्की की ये कार्यवाही की गई है।नायब तहसीलदार रूदौली अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि मु.अ.सं. 281/22 धारा 3(1) यू.पी. गैगस्टर एक्ट थाना मवई से सम्बन्धित अभियुक्त साबिर अली पुत्र फकीरे खाँ के द्वारा अपने आर्थिक,भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गोवंश की हत्या कर गोमांश की सप्लाई की जाती रही है।इनका एक संगठित गिरोह है।इस अवैध कार्य से अभियुक्त साबिर अली ने अवैध तरीके से अर्जित धन से निर्मित अवैध सम्पत्ति एक अदद मकान (40×60वर्ग फुट)जिसमे तीन कमरे व एक बरामदा शामिल है जिसकी अनुमानित कीमत 52 लाख रुपये का तैयार किया है।जिसे जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार के निर्देश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की गयी है।इन्होंने बताया कार्यवाही से पूर्व गांव में मुनादी भी कराई गई।

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