अवधनामा संवाददाता
अतर्रा/बांदा। कस्बे के संजय नगर बदौसा रोड़ अतर्रा में एक बेटी को फिर दहेज लोभीयो ने चंगुल मे फसा कर आग लगा कर हत्या कर दी। उमाशंकर सोनी पुत्र शिवगोपाल सोनी निवासी ग्राम खोरा थाना धरमपुर जिला पन्ना ने बताया कि मैंने अपनी लड़की सीमा (21) की शादी सन् 2020 में अतर्रा के संजय नगर बदौसा रोड में रामकिशोर सोनी के पुत्र के साथ किया था और उस समय मैनें 150000 लाख रुपये नगद और गृहस्थी का पूरा सामान भी दिया था द्य लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही ससुराली जनों द्वारा पुनः से दहेज में मोटरसाइकिल और 100000 की मांग की जाने लगी और मेरी बेटी सीमा को प्रताड़ित करने लगे गाली-गलौज व मारपीट करने लगे लड़की के पिता ने बताया कि लड़की की सास मोहनिया जेठानी सोनम जेठ मुकेश देवर प्रदीप और इनके मामा राजू सोनी के द्वारा कुचक्र रचते हुए दहेज न मिल पाने के कारण मेरी पुत्री को 20 तारीख को आग लगा कर के जला दिया गया और हमें इसकी जानकारी 22 तारीख को दी गई उसके बाद भी हमें यह बताया गया कि हम इलाज के लिए लड़की को बांदा ले गए हैं जब हम बांदा आ गए तो लड़की बांदा में नहीं मिली फिर हमसे कहा गया कि हम कानपुर में इलाज करा गए हैं जब हम कानपुर गए तो वहां भी हमें लड़की नहीं मिली द्य मृतक लड़की के पिता ने अतर्रा कोतवाली दिए में दिए प्रार्थना पत्र में बताया की मृतका के एक पुत्री है जिसकी उम्र लगभग 10 माह है मृतक के पिता ने बताया कि ससुरालीजन ₹100000 रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे मैं एक गरीब मजदूर हूं व कैंसर का मरीज हूं अतिरिक्त दहेज देने में अक्षम होने के कारण ससुरालीजनों की मांग को पूरी नहीं कर सका इसीलिए पुत्री को उसकी सासा मोहनिया ससुर रामकिशोर जेठ मुकेश जेठानी सोनम देवर प्रदीप दमाद के मामा राजू सोनी पुत्र आनंदी निवासी अतर्रा ने मिलकर के सुनियोजित तरीके से मेरी पुत्री की हत्या कर दी मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बताया की सभी लोग मुझे मारते पीटते थे और कहते थे कि जब तक अपने मायके के 100000 नगद व मोटरसाइकिल नहीं देगे तब तक तुम्हारी यही दुर्दशा रहेगी।
मृतक के पिता ने यह भी बताया की बेटी सीमा ने मरने से पहले मुझे बताया कि खाना मांगने पर 20 फरवरी 23 मुझे मारा पीटा कह रहे थे कि 100000 रुपये और मोटरसाइकिल पर ज्यादा विवाद हुआ तो सब लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी आज दिनांक 26 मई 2023 सुबह 4ः00 बजे मुकेश के ससुर लाल जी ने फोन से प्रार्थी को बताए भी तुम्हारी लड़की लखनऊ में खत्म हो गई है द्य पिता ने कहा कि मेरी पुत्री को अतिरिक्त दहेज ना देने के कारण जान से मार दिया है। उधर मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली अतर्रा में नामजद मृतका की सास,ससुर, जेठ, जेठानी,एवं मामा के विरुद्ध धारा 498 ए 304इ दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 1961 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।