अवधनामा संवाददाता
लखीमपुर खीरी -थाना सिंगाही पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। जिलाधिकारी आदेश वाद संख्या 310/2023 व 311/2023 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट 1986 के आदेश तिथि 14.02.2023 के अनुपालन में दिनांक 16.02.2023 को क्षेत्राधिकारी निघासन संजय नाथ तिवारी भीमचंद तहसीलदार निघासन एवं थानाध्यक्ष थाना सिंगाही के नेतृत्व में थाना सिंगाही पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रफीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला निवासी वार्ड नं0 07 मो0 झाला कस्बा व थाना सिंगाही जनपद खीरी की अपराध से अर्जित सम्पत्ति से बैनामा करायी हुयी भूमि को गैगस्टर एक्ट 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 8,00,000/- रू0 कीमत (भूमि) सम्पत्ति को कुर्क किया गया तथा अभियुक्त रहीश खाँ पुत्र गनी खाँ निवासी ग्राम बालकरामपुरवा मजरा सिंगाही देहात थाना सिंगाही जनपद खीरी की अपराध से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गयी 15,000/- कीमत की मोटर साइकिल को कुर्क किया गया।