अवधनामा संवाददाता
नई मूल्याकंन सूची जारी होने के बाद सर्किल मूल्य बढऩे से आक्रोशित हैं अधिवक्ता
तहसील बार संघ, रजिस्ट्री लेखक, स्टाम्प बैण्डर एवं मुंशी ने बढ़ी दरों को वापस लेने की उठायी मांग
ललितपुर। तहसील बार संघ, रजिस्ट्री लेखक, स्टाम्प बैण्डर एवं मुंशी की आवश्यक बैठक मुन्नालाल जैन एड. की अध्यक्षता व शंकरलाल रजक एड. के संचालन में संपन्न हुयी। बैठक में 01 दिसम्बर 2022 को पूर्व प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के अनुसार नई मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में अत्याधिक रेट वृद्धि करदी गयी जिससे तहसील के सभी अधिवक्ता, रजिस्ट्री लेखक व स्टाम्प वेण्डरों में रोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में पूर्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी बढ़ी हुयी स्टाम्प बृद्धि में संशोधन किया नहीं, इस सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये अधिवक्ताओं ने बताया कि बुन्देलखण्ड विकास सेना जो सामाजिक संस्था है तथा जनता के हितों के लिये हमेशा संघर्ष करती रहती है। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में प्रशासन ने बड़ी हुयी दरों पर कोई भी कार्यवाही नही की। अतएव सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 02 से 04 जनवरी 2023 तक समस्त तहसील बार संघ अधिवक्ता रजिस्ट्री लेखक, स्टाम्प वेण्डर, मुंशी अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर कार्य विरत रहेगें। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित रेट सूची में अन्दर हद ललितपुर में राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज कागजात के बैनामें में पूर्व रेट सूची 2019 के अनुसार कृषि भूमि के रूप में किये जाते थे तथा जो आवासीय वैनमा के रूप में विक्रय पत्र दर्ज किये जाते थे, इसी हिसाब से पूर्व में रेट सूची में कॉलम निर्धारित थे और प्रस्तावित रेट सूची में भी कृषि दरों को 10 से 15 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित था। जिसे वर्तमान रेट सूची 2022 2023 में कृषि भूमि की दरें खत्म कर दी गयी है. सिर्फ आवासीय दरें लागू की गयी। यदि कोई व्यक्ति अन्दर हद ललितपुर में कृषि भूमि का बैनामा कराता है तो उसे आवासीय भूमि के रूप में करोड़ों रुपये की मालियत बैनामा करना पड़ेगा जिससे गरीब व मध्यम वर्ग को इतनी लागत पर बैनामा करना सक्षम नहीं होगा। पूर्व रेट सूची 2019 में 20 विकास शील ग्राम निर्धारित थे जिनका नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा किया गया था प्रस्तावित रेट सूची में भी 20 विकासशील ग्राम ही प्रस्तावित थे इसके बावजूद जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी एवं सव रजिस्ट्रार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बिना नोटिफिकेशन किये 10 ग्रामों को विकासशील ग्रामों को ले लिया जिनकी दूरी 10 से 15 कि0मी0 है और जहाँ किसी प्रकार का विकास नही है वहां कास्तकार ही निवास करते है और कृषि कार्य कर जीवन यापन करते है। जो त्रुटिपूर्ण है। आगे बताया कि प्रत्येक सिगमेन्ट रोड पर पूर्व रेट सूची 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आवासीय रोड पर पूर्व रेट सूची 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आवासीय प्लाट क्रय करता है तो उसे सिग्मेंट पर निर्धारित अकृषक भूमि के हिसाब से जो मालियत आती थी उस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता था जिसे वर्तमान रेड सूची 2022-23 में यदि कोई व्यक्ति किसी भी सिग्मेंट पर यदि आवासीय प्लाट क्रय करता है तो उसे 15 मी0 की गहराई तक दुकान/व्यवसायिक की दर से आ रही मालियत पर स्टाम्प शुल्क अदा करना पड़ेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं में शंकरलाल रजक, राकेश गौतम, चरनसिंह चौहान, समीर चौबे, महेन्द्र अग्निहोत्री, मुन्नालाल जैन, अजय चौरसिया, रामकुमार सिंह निरंजन, अमित श्रीवास्तव, गोविन्द बल्लभ मिश्रा, संतोष, राकेश राय, रजिस्ट्री लेखकों में रामस्वरूप, अनुज श्रीवास्तव, प्रीतम प्रकाश, लक्ष्मन रायकवार, देवेन्द्र श्रीवास्तव गुरू, स्टाम्प बैण्डर मुकेश कुमार, निशांक रैकवार, मुकेश राय, अभिषेक राय, समर सिंह, सुखदयाल, सुनील कुमार, नीरज राय, अमित कुमार, राजेश दुबे, रामगोपाल, गोविन्द राय, अवध नारायण, मुंशी जगजीवन, अनिकेत कुशवाहा, विनोद श्रीवास्तव, राधेलाल, निशांक, राजपाल सिंह, मकुन्दी आदि मौजूद रहे।
बुन्देलखण्ड किसान यूनियन ने दिया समर्थन
जमीनों के सर्किल मूल्य बढ़ाने के खिलाफ कार्यविरत कर रहे तहसील बार संघ के समर्थन में मंगलवार को बुन्देलखण्ड किसान यूनियन ने समर्थन देते हुये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने एक दिसम्बर 2022 को जारी हुयी सर्किल मूल्य की सूची में संशोधन करने की मांग उठायी। ज्ञापन देते समय मण्डल अध्यक्ष नरेश कुमार पाठक, जिलाध्यक्ष के अलावा अनेकों किसान नेता मौजूद रहे।