अवधनामा संवाददाता
अयोध्या । जिलाधिकारी नितीश कुमार ने सभी किसान भाईयो को सूचित किया है कि बीमा कम्पनी व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा यथा-सूखे की अवधि, जलप्लावन, भूस्खलन, बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, के कारण सम्बन्धित बीमा इकाई क्षेत्र (संसूचित ग्राम पंचायत) में फसल की उपज में कमी होने पर खड़ी एवं खेत में सूखनें पर रबी फसलों पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देगी बीमा कम्पनी। किसान अधिसूचित फसलों पर ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है। जिले के लिये रबी मौसम में गेहूॅ फसल अधिसूचित है और मौसम आधारित फसल बीमा मे आम, टमाटर फसल अधिसूचित है किसान इस फसलों का बीमा जनसेवा केन्द्र या फिर जिला स्तरीय प्रतिनिधि एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 कार्यालय पर संपर्क कर बीमा करा सकते है। के0सी0सी0 कार्ड धारक किसान बैंक से सम्पर्क करके भी बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है बीमा कराने के लिए किसान अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रति देनी होगी। इसके साथ ही किसानों को बीमित फसल की धनराशि भी बैंक मे जमा कराना होगा। बीमा होने के बाद पूरा जिम्मा बीमा कंपनी का हो जायेगा। सभी किसानो को सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर,2022 तक जिले के सभी किसान उक्त अधिसूचित फसलों में ऋणी कृषकों के खाते से बीमा राशि स्वतः काट ली जायेगी यदि कृषक बीमा नही कराना चाहता है, तो उसको बैंक में निर्धारित प्रपत्र पर अन्तिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व बैंक शाखा में निर्धारित आवेदन जमा करना होगा। उक्त जानकारी उप कृषि निदेशक, अयोध्या ने दी है।