कोटपा अधिनियम में 9 तम्बाकू विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना

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अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त रूप से कोटपा 2003 अनिधियम के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के आसपास 9 तम्बाकू विक्रेताओं पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गयी। इससे तम्बाकू विक्रेताओं में हड़कम्प मचा रहा।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा.संजीव मांगलिक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ द्वारा कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि कोटपा-2003 अधिनियम के सैक्शन 4, 24 व 24 सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध व सैक्शन 6 ए और बी में नाबालिकों द्वारा तम्बाकू खरीदे या बेचे जाना प्रतिबन्धित है एवं किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू विक्रेतन प्रतिबन्धित है। कार्रवाई के दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से मुदस्सर अली, कविता कुमारी, प्रतीक एवं चौंकी कैम्प सदर थाना से एसआई विजय सिंह, राहुल कुमार व टीम उपस्थित रही।

 

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