अवधनामा संवाददाता
करयोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की कटौती सम्बंधी बैठक में जिलाधिकारी ने दिये निर्देश
टैक्स की कटौती हेतु दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें अधिकारी
ललितपुर। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर विभाग के राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान दिये निर्देशों के क्रम में सरकारी विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के तहत करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर टी.डी.एस. कटौती कराने के एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का पंजीयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आहरण वितरण अधिकारी अपने-अपने विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दशा में करा लें, साथ ही टीडीएस सम्बंधी सूचना अनिवार्य रुप से निर्धारित अवधि में सम्बंधित विभाग को उपलब्ध कराते रहें। सभी अधिकारी टैक्स सम्बंधी कटौतियों के लिए दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग को यह भी निर्देश दिये कि टीडीएस कटौती से सम्बंधित दिशा-निर्देश की प्रतियां सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दें ताकि कोई त्रुटि न हो। बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा बताया गया कि यदि कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में एक अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रुपये 2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार से अधिक है, तो आपूर्तिकर्ता को किए गए जमा/किए गए भुगतान से टैक्स काटा जाना आवश्यक है। इस मूल्य में जीएसटी (यानी केंद्रीय कर, राज्य कर, यूटी टैक्स, एकीकृत कर और उपकर) के तहत लगाए जाने वाले कर शामिल नहीं होंगे। जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान एक ही हो, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, यह सीजीएसटी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य के भीतर आपूर्ति और टीडीएस एक प्रतिशत है और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम काटा जाना है। बैठक में समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को वाणिज्य कर विभाग द्वारा माल एवं सेवा कर सम्बंधी बुकलेट जिसमें टीडीएस सम्बंधी सभी दिशा-निर्देश दिये गए थे, प्रदान की गई। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया कि टीडीएस काटने के लिए विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, इसके लिए विभाग की ओर से आयकर विभाग की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही सभी विभागों एवं फमों को मासिक, त्रैमासिक आधार पर लेनदेन का विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिससे उनके टैक्स की गणना की जा सके। जिन विभागों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अनिवार्य रुप से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और टीडीएस की कटौती करते हुए वाणिज्य कर विभाग को अवगत भी करा दें। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी विष्णुकान्त द्विवेदी, सीएमएस डा.राजेन्द्र प्रसाद, एसीएमओ/क्षय रोग अधिकारी डा.जे.एस.बक्शी, उपायुक्त राज्यकर दिनेश कुमार, सहायक आयुक्त राज्यकर पवन कुमार एवं राजदीप गुप्ता, राज्यकर अधिकारी प्रदीप सिंह, उप कृषि निदेशक संतोष कुमार सविता, जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुरजीत सिंह, जिला उद्यान अधिकारी परवेज खान, जिला बचत अधिकारी मन्तशा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य आहरण-वितरण अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।