अवैध खड़ंजा का निर्माण जोरो पर उप जिलाधिकारी आदेश ठेगे पर

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अवधनामा संवाददाता

अतरौलिया आज़मगढ़। न्यायालय और उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधान द्वारा करवाया जा रहा अवैध खड़ंजा का निर्माण। विकासखंड अतरौलिया के ग्राम सभा वैसपुर निवासी फिरतू पुत्र बद्री ने उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वैसपुर की आराजी संख्या 111 रकबा में 124 कड़ी जमीन का मालिक काबिज है। प्रार्थी के गांव के प्रधान विदेशी प्रार्थी की आराजी में जबरदस्ती खड़ंजा निर्माण कराने का प्रयास अवैध तरीके से कर रहे हैं ।प्रार्थी की जमीन में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो इसके लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। जिसका मुकदमा नंबर 441/ 2014 फिरतू बनाम विदेशी है। जिसमें न्यायालय द्वारा 25-7- 2015 को अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अभय पक्ष को पारित हुआ है। उक्त मुकदमे में पक्षकार जिला पंचायत अध्यक्ष भी पक्षकार हैं।लेकिन विपक्षी विदेशी न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। मना करने पर आमादा फौजदारी हो रहे हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा थाना प्रभारी अतरौलिया को दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 7-5- 15 के अनुपालन में किसी भी प्रकार के अवैध रास्ते का निर्माण पर रोक लगाते हुए मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी विदेशी द्वारा जबरदस्ती खड़ंजा का निर्माण किया जा रहा है। जिससे पीड़ित पक्ष जब रोकने के लिए गया तो इस संबंध में विदेशी और उसके पुत्रों द्वारा लाठी डंडा लेकर उसको मारने के लिए दौड़ा लिया गया। जिसके संबंध में आज प्रार्थी फिरतू ने अतरौलिया थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया। फिरतू ने कहा कि विदेशी और उसके लड़कों द्वारा हमें धमकी दी गई कि जो खड़ंजा आधा अधूरा लगा है। उसको उखाड़कर फेंक देंगे और तुम्ही को उल्टा मुकदमे में फंसा देंगे। इससे फिरतू काफी भयभीत है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना हो सकती है।

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