जमीन की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह सरगना की साढ़े 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। पुलिस, प्रशासन ने मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन को कब्जा कर व्यवसायिक रुप में प्रयोग कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गिरोह सरगना ब्लॉक प्रमुख सहित गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग पांच करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार रुपये को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी।
थाना सफदरगंज पुलिस एवं प्रशासन से जानकारी मिली कि थाना सफदरगंज पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त, गैंगसरगना मो रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों मो0 आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए धोखा-धड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर उस जमीन पर फ्लोर मिल के कार्यालय का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग कर धनोपार्जन किया जा रहा था। इस सम्पत्ति को अन्तर्गत गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क  कर दिया गया। कुर्क की गई सम्पत्ति ग्राम पल्हरी थाना सफदरगंज स्थित भूमि है, जिसकी कीमत लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपये बताई जा रही।
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