न्यायाधीश ने किया जिला कारागार का निरीक्षण , दिये गये आवश्यक  दिशा निर्देश

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अवधनामा संवाददाता

 देवरिया  (Devariya) आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध बंदियों के संबंध में न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान के द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। तथा निरूद्ध बंदियों के संबंध में जानकारियाॅ ली गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान द्वारा निर्देशित किया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के दौरान तथा माननीय हाई पावर कमेटीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का जिला कारागार देवरिया में अक्षरशः पालन किया जायें। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिला कारागार देवरिया के परिसर को निरंतर सेनेटाईज कराया जायें, निरूद्ध कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाये, समय-समय पर हाथों को साबुन से धोया जायें, हमेशा मुॅह को मास्क से लगाये रखा जायें, कैदियों हेतु मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जायें, कारागार के परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायें। पात्रता के अनुसार निरूद्ध कैदियों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया। महिला बैरक में साथ रह रहें बच्चों को मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार के साथ-साथ दूध की व्यवस्था की जायें। न्यायाधीश ने जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक का निरीक्षण करते हुये कहा कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता हैं। यदि किसी बंदी को अपने मामलें में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर विधिक सहायता ले सकता हैं। इस अवसर पर डिप्टी जेलर के.के.दीक्षित, वन्दना त्रिपाठी,पैनल अधिवक्ता गिरिजेश शाही,मनोज विश्वकर्मा, राजू यादव,इत्यादि लोग उपस्थित रहें।
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